Crime Story: सत्ता का नशा चूर हुआ तो नेताजी ने दिल्ली हाईकोर्ट से लगाई गुहार, अब जेल से छोड़ दो मुझे

Unnao Rape Case Update: कहते हैं कि समय सबसे बलवान होता है.देश की सबसे पुरानी पार्टी ने 2002 से लेकर 2017 तक चार बार यूपी विधानसभा पहुंचे नेताजी ने ताकत और सत्ता के नशे में एक नाबालिग लड़की की इज्जत को रौंदा, फिर परिवार संग उसे मारने की कोशिश की गई. जब मन नहीं भरा तो आर्म्स एक्ट में लड़की के पिता को ले लिया गया, जहां पुलिस की पिटाई से उसकी मौत हो गई. ये समय का ही फेर हैं कि कभी पुलिस और राजनीतिक दलों में रसूख वाले नेताजी अब जेल से अपनी रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं. हम बात कर रहे हैं उन्नाव की बांगरमऊ सीट से बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर की, जिसने मेडिकल इमरजेंसी का हवाला देकर सजा को निलंबित करने की गुहार लगाई है. दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को सेंगर की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा है. हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों से सेंगर की चिकित्सा स्थिति पर एक रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा. याचिका पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी.
दरअसल लड़की से बलात्कार और हिरासत में उसके पिता की मौत मामले में ट्रायल कोर्ट ने 13 मार्च 2020 को कुलदीप सेंगर को 10 साल के कठोर कारावास और 10 लाख जुर्माने की सजा सुनाई दी. सेंगर पिछले कई साल से जेल में बंद है. उसके वकील ने दिल्ली हाईकोर्ट में तर्क रखा है उनके मुवक्किल की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ रही है और यह एक मेडिकल इमरजेंसी है. सेंगर ने कहा कि उनकी अपील ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ है, जो काफी समय से लंबित है. जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने कहा, नोटिस जारी करना केवल चिकित्सा आधार तक ही सीमित है. इस साल जून में सीबीआई ने जानकारी दी थी कि हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की सजा को निलंबित करने की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था.